जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना ने खुले बोरवेल व टयूबवेल को चिन्हित कर बंद करवाने के कार्य को अभियान के रूप मैं लिया है

खुले असुरक्षित बोरवेल एवं ट्यूबवेल होंगे बंद
मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला परिषद सीईओ ने कार्यवाही की शूरू
अजमेर। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टर, जिला परिषद के सीईओ को अपने-अपने क्षेत्रों में खुले असुरक्षित बोरवेल एवं ट्यूबवेल को चिन्हित कर बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इनसे होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति गठित करने के लिए भी कहा है। अजमेर जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना ने खुले बोरवेल व टयूबवेल को चिन्हित कर बंद करवाने के कार्य को अभियान के रूप मैं लिया है
मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देशानुसार सभी पंचायत समितियों के बीडीओ
एवं गांवों के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में खुले एवं असुरक्षित बोरवेल एवं
ट्यूबवेल को चिन्हित कर बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही इस तरह के अकार्यशील खुले बोरवेल एवं ट्यूबवेल से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के तहत सभी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत स्तरीय सुरक्षा समिति गठित की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक माह 10 तारीख को मुख्यालय पर सूचित करना आवश्यक होगा।
गठित समिति का कार्य
ग्राम स्तर पर गठित कमेटी
इसमें संयोजक गांव का ग्राम विकास अधिकारी होगा और पटवारी एवं कृषि पर्यवेक्षक दो सदस्य होंगे।
- अपने-अपने क्षेत्र में खुले बोरवेल एवं ट्यूबवेल का चिन्हिकरण किया जाएगा।
-खुले बोरवेल एवं ट्यूबवेल के मालिकों से संपर्क कर उसे तारबंदी से सुरक्षित कराया जाएगा। सूखा ट्यूबवेल होने पर मिट्टी, कंकड़, बजरी से बंद किया जाएगा।
-लावारिस एवं चिन्हित नहीं होने पर राजकीय व्यवस्था से खुले बोरवेल एवं ट्यूबवेल को बंद किया जाएगा।
-किसी व्यक्ति की लापरवाही से असुरक्षित खुला बोरवेल एवं ट्यूबवेल छोड़ने पर समिति की ओर से उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे
खुले बोरवेल एवं ट्यूबवेल से होने वाली दुर्घटना के प्रति ग्रामसभा, सार्वजनिक स्थल एवं विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।