नई जिला परिषदों का गठन: आमजन को मिलेगा नए जिलों का वास्तविक लाभ

जयपुर (प्रतीक पाराशर)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने नई जिला परिषदों के गठन और प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से जुड़ी कार्यवाही के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत, आठ नए जिलों और 12 प्रभावित जिलों में जिला परिषदों के गठन और पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। संबंधित जिला कलक्टर पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के आधार पर इन प्रस्तावों को तैयार करेंगे। इसके साथ ही, प्रभावित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नवसृजन के प्रस्ताव भी बनाए जाएंगे।
जिला कलक्टर इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए जारी करेंगे और एक महीने के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों के परीक्षण और अनुमोदन के बाद, नवगठित और पुनर्गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी।
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गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 17 नए जिलों और तीन नए संभागों के गठन का फैसला लिया था। हालांकि, इन नए जिलों में जिला परिषदों का गठन नहीं हो सका। हाल ही में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में जिलों का पुनर्निर्धारण किया, जिसमें आठ नए जिलों को यथावत रखा गया। अब राज्य सरकार ने इन जिलों में नई जिला परिषदों के गठन का निर्णय लिया है, ताकि आमजन को इन जिलों के गठन का वास्तविक लाभ मिल सके।