सरपंच नेकूटरचित दस्तावेजों से पट्टा जारी किया अब सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा
सरपंच ने
कूटरचित दस्तावेजों से पट्टा जारी किया अब सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा
/अजमेर। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार खाली भूखण्ड पर पट्टा जारी नही किया जा सकता 300 वर्ग गज तक के भूखण्ड पर बने मकान का ही पट्टा जारी किया जा सकता है गलत पट्टा जारी होने पर सरपंचाई से हाथ धोना पड सकता है एक ऐसे ही मामले मे
जिला परिषद के सीईओ अभिषेक खन्ना ने कूटरचित दस्तावेज से खाली भूखण्ड का पट्टा जारी करने का दोषी मानते हुए अजयसर ग्राम पंचायत सरपंच सोहनी देवी के खिलाफ राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत कार्रवाई की अनुशंसा की है।
जिला कलक्टर को खरेखड़ी निवासी मोहन खान ने शिकायत की थी। जिसके अनुसार सोहनी देवी की ओर से ग्राम पंचायत अजयसर के सरपंच पद पर रहते हुए मोहन खान बालू चीता ग्राम होली की डांग (खरेखड़ी) के कब्जेशुदा बाड़े का पट्टा सकीना पत्नी सुरेश को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) पुराने गृहों का विनियमितीकरण के अंतर्गत विधि विरुद्ध, कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जारी किए जाने की शिकायत की थी। जिसकी जिला परिषद के सीईओ अभिषेक खन्ना ने अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के विकास अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराई थी। जिसमें सरपंच सोहनी देवी को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) की अवहेलना करते हुए खाली भूखण्ड का पट्टा जारी करने का उत्तरदायी मानते हुए संभागीय आयुक्त को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत कार्रवाई की अनुशंसा की है।
ग्रामसेवक पर भी होगी सीसीए की कार्रवाई
इसके साथ ही संस्थापन शाखा को ग्रामसेवक के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।