हाईकोर्ट से पूर्व सरपंच सुरेश मीणा को बड़ी राहत, पदमुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक -रवि कुमार फलसानिया
हाईकोर्ट से पूर्व सरपंच सुरेश मीणा को बड़ी राहत, पदमुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक –रवि कुमार फलसानिया
जयपुर पीठ ने 9 जुलाई के पदमुक्ति आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर लगाई रोक, प्रशासन से शीघ्र पालन की मांग
। बिलोटा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच एवं प्रशासक सुरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। न्यायालय ने 20 जुलाई 2026 को सुनवाई करते हुए 9 जुलाई 2026 को जारी पदमुक्ति आदेश के प्रभाव एवं उसके क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार फलसानिया ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि सुरेश मीणा को बिना विधिसम्मत जांच और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए पदमुक्त किया गया। साथ ही उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया गया।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आनंद शर्मा ने मामले को विचारणीय मानते हुए पदमुक्ति आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश जारी किए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुरेश मीणा ने प्रशासन से निर्णय की तत्काल पालना करने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें पुनः प्रशासक पद का कार्यभार सौंपा जाए। उनका कहना है कि उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित थी तथा न्यायालय के अंतरिम आदेश से यह स्पष्ट है कि मामले में न्यायिक परीक्षण आवश्यक है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से सुरेश मीणा को महत्वपूर्ण राहत मिली है।