अब तीन परतों में बनेंगी पट्टा बहियां पंचायतीराज विभाग ने जारी किए निर्देश, फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद
अजमेर | पट्टा वितरण में होने वाले फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए पंचायतीराज विभाग अब पट्टा बहियां तीन परतों में बनाएगा उनमें से एक परत आंवटित को, दूसरी ग्राम पंचायत में और तीसरी पंचायत
पंचायत वार होगा रिकॉर्ड संधारित
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में पट्टा बही की एक प्रति अोषित करें।
विकास अधिकारी एक नियंत्रण रजिस्टर रखेगा। जिसमें जारी किए गए पट्टों की संख्या, तिथि एवं महीना का पंचायत वार रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। इससे किसी भी ग्राम पंचायत में फर्जी एवं अनियमित पट्टा जारी करने पर रोक लगाई जा सकेगी।
समिति में सुरक्षित रखी जाएगी। शासन सचिव एवं आयुक्त ने सभी पंचायत समितियों के बीडीओ एवं ग्राम पंचायतों के वीडीओ को नियमानुसार पट्टा बही का रिकॉर्ड संधारित नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रदेश की कई पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में पट्टों का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है। इसके कारण किसी भी पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अनियमित पट्टा जारी करने की
सम्भावना रहती है। इसलिए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 168 के अंतर्गत नीलामी, परक्रामण और आंवटन द्वारा जारी किए गए सभी तरह के पट्टों का अभिलेख पंचायत की ओर से प्रारूप 24 में रखी गई पट्टा बही में इन्द्राज किया जाए। पट्टा बहियां तीन परतों में होगी और उनमें से एक परत आंवटित को, दूसरी ग्राम पंचायत में और तीसरी पंचायत समिति में सुरक्षित रखी जाएगी।