पंचायत समिति छीपाबड़ौद ने सभी ग्राम पंचायतों को चारागाह, तालाब, चरनोट एवं पंचायत भूमि पर हुए अतिक्रमणों के सर्वे और कार्रवाई के संबंध में निर्देश जारी
चारागाह, तालाब और पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, 18 जून को होगी चारागाह विकास समिति की बैठक
छीपाबड़ौद। पंचायत समिति छीपाबड़ौद ने सभी ग्राम पंचायतों को चारागाह, तालाब, चरनोट एवं पंचायत भूमि पर हुए अतिक्रमणों के सर्वे और कार्रवाई के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश जिला परिषद बारां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेशों की पालना में दिए गए हैं।
ब्लॉक विकास अधिकारी रामबिलास मीणा ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज नियम-1996 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को चारागाह, तालाब एवं पंचायत भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे कर रजिस्टर में इन्द्राज करना तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना अनिवार्य है।
निर्देशों के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों को जुलाई 2025 एवं जनवरी 2026 में किए गए सर्वे और अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट सात दिवस में पंचायत समिति कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी। इसके साथ ही सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि 18 जून को सुबह 11 बजे सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चारागाह विकास समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में चारागाह, तालाब, चरनोट एवं पंचायत भूमि पर हुए अतिक्रमणों की समीक्षा की जाएगी तथा आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी।
साथ ही ग्राम पंचायतों को दो दिवस के भीतर अतिचारियों का सर्वे कर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विभाग को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जा सके।