अंबेडकर आदर्श ग्राम चयन और विकास के आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ को बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को चिह्नित कर विकास कार्य तेजी से करवाने के निर्देश जारी किए हैं।
10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों पर फोकस
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार, योजना के प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू और अति पिछड़ा वर्ग) की बड़ी आबादी वाले गांवों में आधारभूत सुविधाओं जैसे आंतरिक सड़क, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि का विकास किया जाएगा। जिला कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ को ऐसे गांवों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
आबादी के अनुसार बजट आवंटन
चिह्नित गांवों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर बजट स्वीकृत किया गया है:
- 10-11 हजार की आबादी वाले गांवों के लिए 50 लाख रुपए
- 11-12 हजार की आबादी वाले गांवों के लिए 60 लाख रुपए
- 12-15 हजार की आबादी वाले गांवों के लिए 75 लाख रुपए
- 15 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए 80 लाख रुपए
प्रथम चरण की राशि का उपयोग 31 मार्च 2025 से पहले शुरू करना अनिवार्य होगा।
- विकास कार्यों में ये सुविधाएं शामिल
योजना के तहत जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनमें शामिल हैं: - शिक्षा और ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास
- आंतरिक सड़क निर्माण
- स्वच्छ पेयजल आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- विद्युतीकरण और स्वच्छ ईंधन का प्रावधान