विधायक का पोस्टर फाड़ने जलाने का मामला।

विधायक का पोस्टर फाड़ने जलाने का मामला।
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अधिवक्ताओं ने एएसपी के समक्ष पेश किया परिवाद।

वकीलों ने मामले को बताया बुनियाद व आधारहीन।

जांच अधिकारी बदल कर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग।

एएसपी ने कहा एसपी से लेंगे मार्ग दर्शन।

 शाहपुरा, 17 फरवरी। अभिभाषक संस्था, शाहपुरा ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के समक्ष एक परिवाद पेश करते हुए विधायक लाला राम बैरवा का पोस्टर फाड़ने व जलाने मामले में जांच अधिकारी बदलने की मांग की। 

        एसपी आर्य को सौंपे गए परिवाद में बताया कि जिला समाप्ति के विरोध में आम नागरिकों द्वारा जिला संघर्ष  समिति के तत्वाधान में 9 फरवरी को बालाजी की छतरी से त्रिमूर्ति चौराहे तक कैंडल मार्च व मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान त्रिमूर्ति चौराहे पर सड़क पर रखे विधायक लाला राम बैरवा के पोस्टर को फाड़ने तथा जलाने को लेकर गुलाबपुरा निवासी संजय खटीक नाम के व्यक्ति ने शाहपुरा थाने में मुकेश तेली, रामचन्द्र तिवाड़ी, प्रदीप भारद्वाज, रामेश्वर पांचाल व अन्य कई व्यक्तियों के विरूद्ध एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। परिवादी मशाल जुलुस के समय त्रिमूर्ति सर्किल पर उपस्थित ही नहीं था तथा आरोपीगण को जानता भी नहीं है और तथा कथित आरोपीगण भी उसे नहीं पहचाने हैं। इस प्रकार प्रश्नगत रिपोर्ट झूठी एवं बेबुनियाद होने का हवाला दिया गया।

          परिवाद देते हुए अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष दुर्गा लाल राजौरा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकचंद नौलखा, जिला संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट रामप्रसाद जाट, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल शर्मा, नमन ओझा आदि ने उक्त मामले को पूर्णतया बेबुनियाद तथा आधारहीन बताते हुए आरोप लगाया कि परिवादी ने स्थानीय विधायक के प्रभाव में आकर जन आन्दोलन को बदनाम कर कमजोर करने के आशय से यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिसका अनुसंधान शाहपुरा पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा किया जा रहा है। इसमें वकीलों ने जांच अधिकारी को बदलने का कारण बताते हुए दिए परिवाद में उल्लेख किया गया कि इस आंदोलन के तहत पूर्व में शाहपुरा थाना अधिकारी सुरेश चंद्र तथा डीएसपी ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा वकीलों से अभद्रता को लेकर स्थानीय कोर्ट मे इस्तगासा दे रखा है। विश्नोई से जांच करवाया जाना अनुचित होगा तथा जांच निष्पक्ष किये जाने में संदेह बना रहेगा। अतः जांच अधिकारी बदला जाए।

इनका कहना है:- अधिवक्ताओं ने सोमवार को परिवाद दिया था। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक से बात करके मार्गदर्शन लिया जाएगा। राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा 

Dev Krishna Raj Parashar - Shahpura

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