निकाय विस्तार से अप्रभावित रहेंगी पंचायतें, सरपंच-पंच करेंगे कार्य

जयपुर। प्रदेश की जिन ग्राम पंचायतों को आंशिक रूप से नगर पालिका, परिष्वद व नगर निगम की सीमा में सम्मिलित कर लिया गया है, उन राजस्व ग्रामों को पंचायतीराज संस्थाओं को सीमाओं से पृथक , करने की कार्यवाही अधिसूचित कर दी गई है, लेकिन उन ग्राम पंचायतों में शेष रहे राजस्व ग्रामों में सरपंच, उपसरपंच व वार्ड पंच पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राज्य में नगर पालिका, परिषद और निगम के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचनाएं जारी की गई है। जो ग्राम पंचायत संपूर्ण रूप से निकाय में सम्मिलित कर ली गई है, उसे पंचायतीराज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाकर अधिसूचनाएं जारी की गई है। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूर्ण होने पर ऐसी आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के रूप में अन्यथा योग्य हो तो विभागीय स्तर पर प्रशासक नियुक्त किया जाएगा एवं प्रशासकीय समिति गठित की जाएगी।