अब 2 बीघा भूमि पर भी मिलेगी तारबंदी पर सब्सिडी, सरकार ने घटाई न्यूनतम सीमा

अब 2 बीघा भूमि पर भी मिलेगी तारबंदी पर सब्सिडी, सरकार ने घटाई न्यूनतम सीमा
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कृषि विभाग व उद्यानिकी विभाग की अनुदानित तारबंदी योजना के आवेदन की नई गाइड लाइन आ चुकी है, जिसमें योजना को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं। विभाग ने तारबंदी योजना में काफी बदलाव किया है। पहले 6 बीघा भूमि होने पर ही तारबंदी योजना का लाभ मिलता था, अब सरकार ने 2 बीघा भूमि पर भी योजना का लाभ देने की घोषणा की है।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की जारी
की गई गाइड लाइन में परिवर्तन किया है। अब नीलगाय, जंगली पशुओं तथा निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने व रोकथाम के लिए राज्य योजना / एनएफएसएम, पोषण मिशन तथा नेशनल मिशन के तहत तारबंदी कार्य पर 6 बीघा (15 हैक्टेयर) के स्थान पर 2 बीघा (05 हैक्टेयर) भूमि पर अनुदान दिया जाएगा। नई गाइड लाइन के अनुसार विभाग द्वारा अधिक किसानों तक को लाभान्वित करने के लिए तारबंदी योजना में बदलाव किए हैं। इन बदलावों से किसानों को काफी फायदा होगा। किसान अधिक लाभ उठा सकेंगे।
भूमि वाले को मिलता था लाभ
वहीं विभाग को लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी।कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया की सभी श्रेणियों के किसानों को लाभ दिया जाएगा। एक किसान के पास न्यूनतम 05 हैक्टेयर या 2 बीघा भूमि एक स्थान पर हो, समूह में न्यूनतम 2 किसानों के पास 05 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए योजना में पति-पत्नी को भी अलग-अलग लाभ दिया जाएगा। किसान तारबंदी या जाल बंदी में करंट नहीं छोड़ सकते है।
कांटेदार तारबंदी / चैनलिक/वर्गाकार जाली पर भी अनुदान रहेगा। अनुदान पाने के लिए जीएसटी बिल देना होगा। व्यक्तिगत 0.5 हैक्टेयर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तारबंदी करने पर 50% या 40 हजार रुपए तथा लघु/ सीमांत किसानों को 60% अधिकतम 48 हजार रुपए ( 8000 रुपए राज्य योजना से) दिया जाएगा। समूह में तारबंदी करने वाले सभी श्रेणियों के किसानों को 50% या 40 हजार अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारबंदी में न्यूनतम 10 किसानों के पास न्यूनतम 5 हैक्टेयर यानी 20 बीघा जमीन एक स्थान पर होने पर 70% यानी 400 रनिंग मीटर परप्रत्येक को 56 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन के लिए कृषक के पास स्वयं की उचित भूमि हो या स्वयं के नाम भूमि नहीं होने पर राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से नेशनल शेयर प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जनाधार कार्ड, न जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस, लघु सीमांत प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटो आदि लेकर ई मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। स्कूल, कॉलेज, मन्दिर, ट्रस्ट आदि के नाम भूमि पर अनुदान नहीं मिलेगा।

admin - awaz rajasthan ki

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