दो भाइयों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा।
मारपीट मामले में दो भाइयों को 10- 10 वर्ष की सजा।
अपर सेशन न्यायाधीश कैम्प कोर्ट (जहाजपुर) का फैसला।
शाहपुरा 13 सितंबर 2025। अपर सेशन न्यायाधीश कैम्प कोर्ट (जहाजपुर) की न्यायाधीश सानिया हाशमी ने शनिवार को मारपीट के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए। अभियुक्त को 10 वर्ष साधारण कार्यवास की सजा सुनाई और हुए 25हजार का जुर्माना लगाया।
जानकारी के अनुसार मारपीट के देवली पुलिस थाना हनुमान नगर, जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2017 में हुई मारपीट की घटना में अभियुक्तगण आशुतोष और अश्वनी कुमार को दोषी करार दिया। प्रकरण में परिवादी राजेंद्र कुमार ने तहरीरी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उल्लेख था कि उनके भाई, भतीजे और स्वयं के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट और जानलेवा हमला हुआ, जिसमें गंभीर चोटें आईं। रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने 15 साक्षियों की गवाही और 38 दस्तावेज प्रस्तुत कर अभियोजन को मजबूत किया। न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी मानते हुए धारा 143, 341, 324, 326, 307 भादवि और आयुध अधिनियम में अधिकतम 10 वर्ष का साधारण कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।