जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

भीलवाडा / जहाजपुर । जहाजपुर पंचायत समिति की प्रधान सीता देवी गुर्जर को राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं और कार्यों में लापरवाही के आरोप में 5 जुलाई 2024 को निलंबित कर दिया था।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए सीता देवी गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यह रोक विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सुनवाई पूरी होने तक लागू रहेगी।
याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अरिजीत प्रसाद सहित अन्य वकीलों ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका और देरी माफी के आवेदन दोनों पर नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही के लिए दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ द्वारा की गई। अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और त्याग जाएगा आगे का अंतिम फैसला।
