BREAKING NEWS: 11 दिसंबर से जिन पंचायत समितियों का कार्यकाल खत्म ; वहाँ SDM होंगे प्रशासक | राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक आदेश लागू
जयपुर (प्रतीक पाराशर)। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज ढाँचे में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा करते हुए प्रदेश की जिन सभी पंचायत समितियों में 11 दिसंबर 2025 से उपखण्ड अधिकारियों (SDM) को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना एफ.15(41) पंचायति / विधि / प्रशासन / 2025 / ई-72044 के आधार पर लागू होगा। जिन पंचायत समितियों मे प्रधानो का कार्यकाल खत्म होगा वहा उपखण्ड अधिकारी प्रशासक
क्यों लिया गया फैसला?
राज्य की उन पंचायत समितियों का कार्यकाल जिनका 10 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और चुनाव विभिन्न कारणों से समय पर आयोजित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा-95 और धारा-101 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है।
अब क्या बदलेगा?
अधिसूचना के अनुसार:
- कार्यकाल समाप्त होने वाली प्रत्येक पंचायत समिति में SDM प्रशासनिक प्रभारी होंगे।
- एसडीएम समिति की सभी शक्तियाँ व दायित्व संभालेंगे।
- यह नियुक्ति नई पंचायत समिति के गठन और पहली बैठक से ठीक एक दिन पहले तक प्रभावी रहेगी।
- जिला कलेक्टर इन प्रशासकों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।