मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने पर भी मिल सकेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने पर भी मिल सकेगा योजना का लाभ
अजमेर, 07 अप्रैल। राज्य में आमजन को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा अब ओर बढ़ाया गया है। पहले जहां इसका लाभ उठाने के लिए पॉलिसी के एक्टिव होने की अनिवार्यता थी। वहीं अब आपात स्थिति में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने पर योजना का लाभ देने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार कोई भी असहाय अथवा निराश्रित परिवार योजना के लाभ से वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। ऎसे मरीज जिनकी चिरंजीवी पॉलिसी एक्टिव न होने पर भी उनका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को जिला कलक्टर निर्देशित कर सकेंगें। नई प्रक्रिया लागू होने से जरूरतमंद लोगों को पॉलिसी के अभाव में योजना के अंतर्गत न तो उपचार से महरूम होना पड़ेगा और ना ही इलाज के पैसे चुकाने पड़ेंगे। ऎसे व्यक्ति जिन्होंने योजना में पंजीकरण तो करवा लिया, लेकिन 3 माह पूर्ण नहीं होने की वजह से पॉलिसी एक्टिव नहीं हुई है। ऎसे जरूरतमंद मरीजों को योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की एसएसओ आईडी संबंद्ध अस्पतालों तथा जिला अस्पताल के संबंध में यह आवेदन अस्पताल के अधीक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी की एसएसओ आईडी पर भेजा जाएगा। प्राप्त आवेदनों को कलक्टर या सक्षम अधिकारी ऑनलाईन माध्यम से पोर्टल पर स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकेंगे।
विजय कुमार पाराशर
आवाज़ राजस्थान की
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