यूरिया विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित…………………………………कृषि विभाग की सख्त कार्यवाही
यूरिया विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित
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कृषि विभाग की सख्त कार्यवाही
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कृषि विभाग द्वारा जिले में खरीफ मौसम अवधि 2025 में कृषकों को असामान्य रूप से विक्रय करने और भूस्वामित्व से अधिक मात्रा में अनुदानित यूरिया उर्वरक का विक्रय करने वाले दो खुदरा उर्वरक विक्रेताओं क्रमशः मैसर्स न्यू मातेश्वरी खेती बाड़ी केंद्र केकड़ी एवं मैसर्स पुष्पा खेती बाड़ी केंद्र जूनिया के लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलम्बित कर दिए गए है । दो अन्य विक्रेताओं क्रमशः बघेरा श्री बसंत ग्राम सेवा सहकारी समिति बघेरा एवं मैसर्स रजनीश ट्रेडर्स सावर को नोटिस दिए गए है । शासन सचिव कृषि एवं उद्यान विभाग राजस्थान सरकार जयपुर एवं आयुक्त कृषि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत यूरिया के अधिक उपयोग होने पर कृषकों से पूछताछ और विक्रय केंद्रों पर निरीक्षण चलाया जा रहा है । गौर तलब है कि यूरिया का उपयोग गैर कृषि कार्य जैसे प्लाईवुड , रेजिन, पेंट ,और डेफ इंडस्ट्री में भी किया जाता है । इंडस्ट्रीज में टेक्निकल ग्रेड यूरिया का उपयोग होता है । जबकि कृषि उपयोग के लिए नीम कोटेड यूरिया अनुदानित दरों पर POS मशीन द्वारा आधार सत्यापन से अनुज्ञापन धारी सहकारी एवं निजी विक्रेताओं द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है । विभाग द्वारा अनुदानित यूरिया का उपयोग गैर कृषि कार्य में नहीं हो इसके लिए इंडस्ट्रीज का भी समय समय पर अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाता है ।