निकाय-पंचायत चुनावः आज से हटेंगे गृह जिले व 3 साल से जमे अधिकारी
जयपुर (प्रतीक पाराशर )। राज्य में आगामी पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश आज से प्रभावी हो गया है। आदेश के तहत वे सभी अधिकारी, जो अपने गृह जिले में या एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलास्तरीय कार्यक्षेत्र वाले अधिकारियों को जिले से बाहर, जबकि नगर पालिका, तहसील अथवा पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को उसी श्रेणी के अन्य क्षेत्र में पदस्थ किया जाएगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एडीएम, एसीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आईजी, डीआईजी, एसपी और एडीशनल एसपी जैसे पदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि ये अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं या अपने गृह जिले में हैं, तो चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक वे वहां पदस्थ नहीं रह सकेंगे।
इसी प्रकार आयुक्त नगर निगम, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, थानाधिकारी, बीडीओ, नायब तहसीलदार एवं उप निरीक्षक (SI) को भी उनके गृह नगर पालिका अथवा गृह पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थ नहीं रखा जाएगा, यदि वे वहां तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यह स्थानांतरण प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूर्ण की जानी है, ताकि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जा सकें।