कोटपा एक्ट का उल्लंघन: प्रतिष्ठानों पर चालान, वसूली गई जुर्माना राशि

कोटपा एक्ट का उल्लंघन: प्रतिष्ठानों पर चालान, वसूली गई जुर्माना राशि
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भीलवाडा । प्रदेश में चलाए जा रहे 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी के निर्देशन में जिले में गठित टीम में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर कार्यवाही जारी है। जिले में सोमवार व मंगलवार को कोटपा एक्ट 2003 की पालना नही करने पर लगभग 5 प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर 20 व्यक्तियों के चालान काटकर 650 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी।

CMHO डॉ. चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत बीडी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है, का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत चालान बनाए जा रहे हैं। सभी प्रतिष्ठानों के बाहर बोर्ड का डिस्पले करने, तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए लटकाकर रखने तथा बीडी-सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने के लिए जागरुक किया जा रहा है। ” टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 “ के तहत जिला स्तरीय गठित टीम में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार शर्मा व घनश्याम सिंह सोलंकी द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व धारा 6 के अंतर्गत उल्लंघन करते पाए जाने पर अब तक 45 व्यक्तियों के चालान काटकर 2250 रू. जुर्माना राशि की वसूली की गई।

Ashish Parashar

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