पंचायती राज संस्थाओं मेजिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों का मानदेय बढ़ा

अजमेर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मे जनप्रतिनिधि जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान एवं सरपंचों को प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानदेय बढाने की घोषणा की थी बढा हुआ मानदेय एक अप्रैल से लागू किया जायेगा । शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बजट घोषणा के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के
निर्वाचित जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान एवं सरपंचों को प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय में वृद्धि की गई है। इसमें जिला प्रमुख के मानदेय में 1518, पंचायत समिति प्रधान के 1063 एवं सरंपच के 607 रूपए मानदेय की वृद्धि की है। जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाता है। सभी के मानदेय में वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
मानदेय की दरें
जनप्रतिनिधि
वर्तमान मानदेय
संशोधित मानदेय
जिला प्रमुख, जिला परिषद
15180
16698
प्रधान, पंचायत समिति
10626
11689
सरपंच, ग्राम पंचायत
6072
6679