शाहपुरा विधायक के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत


बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजौरा ने लगाए आरोप।
नगर परिषद की अनुमति के बिना चौक-चौराहों पर कटआउट लगाने का आरोप।
शाहपुरा,25 जनवरी। अभिभाषक संस्थाध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गालाल राजौरा ने शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा के समक्ष क्षेत्रीय विधायक लाला राम बैरवा के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत किया। जिसमें राजौरा ने विधायक पर नगर परिषद की अनुमति के बिना मुख्य मार्ग और चौक-चौराहों पर होर्डिंग्स और कटआउट लगाने का आरोप लगाया।
नगर के बिजली और हाईमास्ट लाइट के खम्बो पर कट आउट लगाने से नगर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने, राजस्थान संपत्ति विधि (विनाश और निवारण) अधिनियम 2006 की धारा 3का उल्लंघन बताते हुए इसे गैर-कानूनी बताया गया।
राजौरा ने बताया वाद में यह भी मेंशन किया कि नगर के कई विद्युत खम्बो पर लगे विधायक के फ्रेमिंग पोस्टर, कट आउट हटाने के लिए शाहपुरा परिषद प्रशासन, थाने तथा पुलिस प्रशासन को भी लिखित अनुरोध कर चुके। राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई नहीं होने पर जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और विधायक बैरवा के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया गया।