Ajmer – ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन 2 सितम्बर से आमंत्रित

Ajmer – ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन 2 सितम्बर से आमंत्रित
Spread the love

अजमेर, 30 अगस्त। आगामी दीपावली त्यौहार 2024 के अवसर पर अजमेर जिले में विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी (पटाखों) की बिक्री के लिए जारी किए जाने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्रा प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्रा निर्धारित प्रपत्रा मे सोमवार 2 सितम्बर से शुक्रवार 6 सितम्बर तक आमन्त्रिात किए गए है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि आवेदन पत्रा अजमेर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाईट https://ajmer.rajasthan.gov.in/ पर सिटीजन कॉर्नर बटन में डाउनलोड फामर्स सेक्शन पर उपलब्ध है। वेबसाईट से एई-5 प्रारूप में फार्म प्राप्त किया जाकर पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय तथा अजमेर शहर के लिए एडीएम सिटी कार्यालय में 6 सितम्बर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रा पर 2 रूपए का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा। आवेदन पत्रा के साथ 50 रूपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथपत्रा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जाएगा। शपथ पत्रा का प्रारूप आवेदन पत्रा के साथ उपलब्ध होगा। आवेदन पत्रा दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों और की स्थिति दर्शाई हुई हो। आवेदन पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्रा भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। गत वर्षो में जारी अस्थाई अनुज्ञापत्रा की फोटोप्रतियां भी संलग्न की जा सकती है। जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान से दुकान के मध्य की दूरी कम से कम 15 मीटर होना आवश्यक है।

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *