कादेडा मे फर्जी पट्टे जारी करने पर उप सरपंच मुकेश कुमार सोनी निलम्बित
नियम विरुद्ध पट्टे जारी करना पड़ा भारी
अजमेर। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने पर पंचायत समिति केकड़ी की ग्राम पंचायत कादेड़ा के कार्यवाहक सरपंच मुकेश कुमार सोनी को निलम्बित कर दिया है। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन सचिव इन्द्रजीत सिंह के अनुसार रेखा माली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद उपसरपंच मुकेश कुमार सोनी को कार्यवाहक सरपंच बनाया गया। इस दौरान सोनी के खिलाफ नियम विरूद्ध पट्टे जारी किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से जांच कराई थी। जिसमें मुकेश कुमार सोनी को नियम विरूद्ध पट्टे जारी किए जाने के लिए उत्तरदायी माना गया है और इसके लिए आरोप पत्र जारी किए गए। पंचायत की किसी भी
कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे सोनी को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के अंतर्गत कार्यवाहक सरपंच, हाल उप सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। ये आदेश भी दिया है कि वे निलम्बन काल में ग्राम पंचायत कादेड़ा के किसी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।
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